भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्यूरोक्रेसी का सोमवार हाईप्रोफाइल ड्रामा के बीच बीता। सबसे पहले वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का घरेलू हिंसा वाला वीडियो वायरल हुआ, फिर उन्हें पद से हटाया गया और अब गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करके 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब पेश नहीं किया तो डिपार्टमेंट एकतरफा कार्रवाई करेगा।
मैं मारपीट करता तो वह 32 साल मेरे साथ कैसे रहती: आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा
पद से हटाए जाने से पहले और वीडियो वायरल हो जाने के बाद एडिशनल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने बयान दिया था कि हमारी शादी 32 साल पहले हुई थी। 2008 में भी मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ शिकायत की थी लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए वो मेरे घर में ही रह रही, मेरे ही पैसे से विदेश जा रही, यदि मेरा स्वभाव मार-पीट का होता तो बहुत पहले ही शिकायत आ जाती।
हनीट्रैप मामले में पुरुषोत्तम शर्मा की चर्चा
इससे पहले STF के डीजी रहते हुए भी पुरुषोत्तम शर्मा सुर्खियों में रहते थे। हनीट्रैप कांड के दौरान इनका नाम खूब उछला था। साथ ही प्रदेश से बाहर STF के एक प्लैट की चर्चा भी खूब हुई थी। तकरार यहां तक बढ़ गया था कि प्रदेश के डीजीपी और ये आमने-सामने आ गए थे। उसके बाद तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने पुरुषोत्तम शर्मा को पद से हटा दिया था।
श्री पार्थ गौतम शर्मा भी IRS अधिकारी हैं, जिन्होंने शिकायत की
जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम शर्मा भी आईआरएस अधिकारी हैं। चर्चा है कि बेटे ने ही यह वीडियो जारी किया है। वहीं, पुलिस के बड़े अफसर का मामला होने की वजह से तमाम आलाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हनीट्रैप मामले में जब पुरुषोत्तम शर्मा का नाम उछला था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे बदनाम करने की साजिश है।
मेरे बेटे से पूछो: क्या उसका बाप नालायक है
पत्नी को पीटने के आरोपी आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा- जिस बेटे ने मेरी शिकायत की उससे पूछिए कि जिस बाप ने उसे आईआरएस बनाया क्या वह इतना नालायक है, क्या पापा राक्षस हैं?
पत्नी ने शिकायत नहीं की तो डिपार्टमेंट में किस कानून के तहत नोटिस दिया
ग्रह विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिस में लिखा है "दिनांक 27 एवं 28.09.2020 को सोशल मीडिया पर आपसे संबंधित दो वीडियोज वायरल हुए है, जिनमें आपके द्वारा अनैतिक आचरण एवं पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किया जाना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित हो रहा है। वीडियोज की साफ्ट कॉपी संलग्न है।
2/ अतः आपके द्वारा किये गये उक्त कृत्य ने आपको अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन अपील) नियम-1969 के नियम-10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का दायी बना लिया है। अतः कृपया स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। उक्त वायरल वीडियोज में परिलक्षित कदाचरण के लिये, क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3/ उक्त के संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर दिनांक 29.09.2020 के सांय 05.30 बजे तक प्रस्तुत करें। आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा की इस संबंध में वीडियोज में परिलक्षित उपरोक्त कदाचरण के संबंध में आपके द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं है तथा प्रकरण में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
विशेष नोट: समाचार लिखे जाने तक पीड़ित महिला द्वारा संबंधित पुलिस थाने में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं करवाया गया था।