बच्चा चोरी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 150000 से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले व्यक्ति को बच्चा चोर कहा जाता है। सवाल यह है कि इंसान के बच्चे की चोरी का मामला किस धारा के तहत दर्ज होगा। अपहरण की धारा के तहत या फिर चोरी की धारा के तहत। आइए आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) से पूछते हैं:-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 360 की परिभाषा:-
अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक लड़के को भारत में से किडनैप करता है तो वह व्यक्ति धारा 360 का दोषी होगा लेकिन निम्म आवश्यक तत्व का होना जरुरी है:-
1.जिस लड़के का व्यपहरण हो रहा है उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर लड़की है तो उसकी उम्र18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. जिस व्यक्ति का व्यपहरण किया जा रहा है वह अपराध के समय भारत में ही होना चाहिये।
3).आरोपी ने यह कार्य उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया हो या बहलाफुसला कर ले जा रहा हो।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 360 में दण्ड का प्रावधान:-
धारा 360 के अपराध के दण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में दिया गया है, यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है(उत्तर प्रदेश में अब यह अजमानतीय अपराध है उ.प्र. संशोधित अधिनियम 1984द्वारा)। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को हैं। (मध्यप्रदेश संशोधित अधिनियम 2007 के अनुसार इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय स्थापित किया गया है)। सजा- इस अपराध के लिए 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।
*उधरणानुसार वाद:-* कंगानो बनाम सम्राट वाद - आरोपी द्वारा दो लड़कियों को यह कहकर भारत से बाहर लंका चलने के लिए उत्प्रेरित किया गया कि वहाँ वह उनका विवाह अपने पुत्रों से कर देगा,परंतु लंका पहुचने पर उसने उन लड़कियों को दासी के रूप में काम करने के लिए विवश किया।मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी धारा 360 के अधीन व्यपहरण के अपराध का दोषी था क्योंकि किडनैपिंग में उन लड़कियों की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, अपितु उन्हें धोखा देकर ले जाया गया था। बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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