डॉक्टर, अध्यापक या फिर अधिकारी तीनों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी रोक-टोक के महिला के पास जा सकते हैं। यदि यह किसी महिला के नजदीक होते हैं तो कोई अन्य पुरुष इन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। यह माना जाता है कि तीनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं परंतु कई बार पद का दुरुपयोग किया जाता है। बीमार महिला, छात्रा या पीड़ित लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो महिला को शर्मसार करता है, उसकी लज्जा भंग हो जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर, अध्यापक या अधिकारी के खिलाफ किस तरह की हरकतें करने पर बलात्कार का मामला दर्ज हो सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 376 की परिभाषा:-
जो कोई व्यक्ति:- 1.पुलिस अधिकारी (अर्थात कोई भी पद हो पुलिस का) होते हुए थाने परिसर में, उसकी अभिरक्षा में कोई स्त्री हो तब।
2.कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी अभिरक्षा में आई स्त्री का बलात्संग करेगा।
3.कोई भी सैनिक या अर्द्ध सैनिक हो।
4.कोई भी संस्थान, परिसर, घर, या जेल में वहाँ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना।
5. किसी भी अस्पताल, क्लिनिक, या जहाँ महिलाएं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गई ही तब।
6.किसी भी स्त्री के कोई भी नातेदार, अलग रहते समय पति द्वारा, अध्यापक द्वारा, कोई भी प्राइवेट संस्थान के व्यक्ति द्वारा आदि।
7. कोई साम्प्रदायिक हिंसा या हड़ताल,धरने के दौरान किया जाए तब।
8. गर्भवती महिला के साथ किया जाना।
9. जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ करेगा।
10. किसी भी स्त्री की सहमति से नहीं करेगा या डरा धमका कर सहमति ली गई हो या बहला-फुसला कोई लालच देकर ली गई हो तब बलात्संग होता है।
11. किसी भी मानसिक या शारिरिक बिकलांग महिला के साथ किया गया हो।
12. किसी महिला से गुमराह करके या जबर्दस्ती से बार-बार किया जाना बलात्संग होता है।
उपयुक्त समय, स्थान, व्यक्ति द्वारा महिलाओं के साथ किया गया कोई भी इन्द्रिय संभोग अर्थात किसी भी महिला के गुप्तांग को टच करना मात्र ही बलात्कार मना जाएगा चाहे बलात्कारी द्वारा बलात्संग प्रक्रिया पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख
कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी