शादी के लिए लड़की का किडनैप और रेप किस धारा के तहत दर्ज किया जाएगा /ASK IPC

Bhopal Samachar
यदि कोई पुरुष 18 साल से कम उम्र की लड़की को उसकी सहमति से या उसकी सहमति के बिना और 18 साल से अधिक उम्र की लड़की को उसकी सहमति के बिना या फिर झूठ बोलकर/ धोखे में रखकर शादी करने की मंशा से किडनैप कर लेता है और रेप करता है तो ऐसा मामला धारा 376 के तहत दर्ज नहीं होगा बल्कि इसके स्थान पर एक नई धारा 366 के तहत दर्ज किया जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 366 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण या किडनैपिंग बलपूर्वक करता है और जबरदस्ती विवाह के लिए दबाब मानता है या विवाह करता है या बलात्कार करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 366 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट:- किसी भी महिला का अपहरण या व्यपहरण उस महिला की मर्जी के बगैर होना चाहिए तभी यह धारा लागू होगी। 

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 366 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते है, इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है। सजा- इस अपराध में 10 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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