BHOPAL में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली दुकानों को 3 दिन सील करो: कलेक्टर का निर्देश - MP NEWS

भोपाल।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही और धारा 144 में जारी आदेश का पालन कराने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि व्यवसायिक संस्थानों विशेषकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही हैं और लोगो द्वारा मॉस्क नहीं लगाया जा रहा हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यवसायिक संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, आर्थिक जुर्माने के साथ ही 3 दिन के लिए संस्थान बंद करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी राजस्व अधिकारी, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और इसके साथ ही मॉस्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों जहाँ भीड़-भाड़ रहती है उन जगहों पर मॉस्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य किया गया है। 

इसके लिए आवश्यक है कि शहर में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सभी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय-पान की गुमठियों पर मॉस्क लगाए जाने के संदेश प्रदर्शित किए जाएं। लोगों को मॉस्क लगाया रखने के लिए प्रेरित किया जाए। पोस्टर बैनर लगाने के साथ ही दुकान, होटल आदि संस्थानों में बिना मॉस्क के प्रवेश न दिया जाए। 

यदि कोई संस्थान बिना मॉस्क के प्रवेश देता है और प्रबन्ध के कर्मचारी मॉस्क नहीं लगाए हुए हो तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए और इसके साथ ही दुकानों को सील करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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