BHOPAL कलेक्टर ने कोरोना कंट्रोल के लिए नई गाइडलाइन जारी की, ₹5000 तक जुर्माने का प्रावधान - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। भोपाल में महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 262 नागरिकों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया। कोरोनावायरस को कंट्रोल करने के लिए भोपाल कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें ₹500 से लेकर ₹5000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर ₹500 जुर्माना

कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी कदम उठाते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की। कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को आदेश जारी किया। अगर कोई व्यक्ति फेस मास्क या फेस कवर बिना पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 500 रुपए का स्पॉट फाइन लिया जाएगा। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा।

भोपाल में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर ₹1000 जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर होम और संस्थागत क्वारैंटाइन लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। किसी भी संस्था, कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा।

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