COVID-19: शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु सर्कुलर - MP EMPLOYEE NEWS

Circular for COVID-19 investigation / treatment of government employees and their dependent members

भोपाल। डॉक्टर संजय गोयल कमिश्नर, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, पता: पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी या उनके आश्रित कोरोनावायरस से संक्रमित होते हैं तो सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में इलाज का पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

डॉक्टर संजय गोयल आयुक्त स्वास्थ्य के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर क्रमांक-सी-6/एम.आर./2020/645 भोपाल, दिनांक 11/09/2020 के अनुसार म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संकमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच/उपचार एवं दवाईयाँ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। 

शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। 






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