GST REGISTRATION: जो कोरोनाकाल में रद्द हो गए थे, फिर से एक्टिवेट होंगे - BUSINESS NEWS

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। कोरोना काल में व्यापारियों के सामने आर्थिक और व्यावहारिक संकट आ रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए जीएसटी कांउसिल ने व्यापारियों को राहत दी है। खास तौर पर उन व्यापारियों को जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी न किसी वजह से रद्द हो गया था और वह अपना व्यापारिक लेन-देन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे व्यापारियों को जीएसटी की ओर से एक और मौका दिया गया है। वे अपना रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर से जीवित करा सकते हैं। यानी उसे दोबारा रजिस्टर्ड करा सकते हैं।

जीएसटी एक्सपर्ट बताते हैं कि निरस्त हुए पंजीयन प्रमाण पत्रों के मामले में जीएसटी कांउसिल द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके आधार पर ऐसे करदाता जिनका पंजीयन प्रमाण पत्र, विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त कर दिया गया था। वह अब आवेदन देकर अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन प्रमाण पत्र को जीवित करा सकेंगे।

30 दिन में देंगे विवरणः
जबलपुर में ही सैकड़ों व्यापारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन फिर से जीवित कराने शर्त रखी गई है, जिसके तहत वह अपने पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए निरस्त दिनांक तक के सभी विवरण पत्र प्रस्तुत करेंगे। पंजीयन प्रमाण पत्र के जीवित हो जाने के बाद सभी शेष अन्य विवरण पत्रों को 30 दिन में प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता को लेकर समस्याः
इस प्रक्रिया में कुछ व्यापारियों को यह समस्या आ रही थी कि 730 दिन से अधिक पुराना मामला होने के कारण उन्हें आवेदन करने की पात्रता नहीं है। व्यापारी राजा तिवारी बताते हैं कि इस कारण कई करदाता अपना पंजीयन प्रमाण पत्र जीवित नहीं करा पा रहे थे। अब जब जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है तो ऐसे करदाता भी अपनी इस समस्या का समाधान कर सकेंगे।

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