जबलपुर। करदाताओं को संपत्ति और जलकर जमा करने पर दी जा रही छूट चार दिन और मिलेगी। 30 सितंबर के बाद संपत्ति में 6.25 और जलकर में 25 फीसदी की दी जा रही छूट खत्म हो जाएगी। इसके बाद करदाताओं को पूरा टैक्स चुकाना होगा। लिहाजा संपत्ति और पानी का टैक्स जमा करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी नगर निगम और जोन कार्यालयों के टैक्स काउंटर खुले रहेंगे।
उपायुक्त राजस्व पीएन सनखेरे ने बताया कि नगर निगम द्वारा करों की राशि जमा करने पर छूट का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। करदाताओं की सुविधा के लिए सभी कैश काउंटर खोलने व अन्य व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। टैक्स काउंटर साढ़े 10 बजे की बजाए डेढ़ घंटा पहले सुबह 9 बजे ही खोल दिए जाएंगे। नगर निगम प्रशासक महेशचंद्र चौधरी, निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह ने सभी सीनियर सिटीजन सहित सभी करदाताओं से बकाया टैक्स जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। छूट के चलते रोजाना एक करोड़ से ज्यादा राशि निगम के खाते में जमा हो रही है।
ऐसे मिलेगी छूटः
6.25 प्रतिशत - संपत्ति कर में
25 प्रतिशत - जलकर में (सीनियर सिटीजन को)
18 हजार - शहर में हैं सीनियर सिटीजन