जबलपुर। नगर निगम ने जबलपुर शहरी क्षेत्र में संपत्ति के नामांतरण के नियम बदल दिए हैं। पहले संपत्ति के नामांतरण पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था परंतु अब प्रत्येक नामांतरण के लिए ₹2000 शुल्क लिया जाएगा।
अपर आयुक्त द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम में दर्ज संपत्तियों को पारिवारिक बंटवारा या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर संपत्ति के नामांतरण (नाम परिवर्तन) करने के लिए नामांतरण आवेदक शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया जाता है। अब निर्धारित राशि जमा करने के बाद ही नामांतरण प्रकिया की शेष कार्रवाई की जाएगी।
अब तक नहीं लगता था नामांतरण शुल्क
नगर निगम में इससे पहले नामांतरण आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन स्टेशनरी सहित अन्य खर्चों को देखते हुए अब शुल्क लिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के अन्य जिलों में पहले से नामांतरण आवेदन शुल्क लिया जा रहा है।