नई दिल्ली। ESIC ने हाल में बेरोजगार हुए ESIC लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ESIC के मुताबिक यह दावे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance) की वेबसाइट www.esic.in के द्वारा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ दावों के संबंध में हलफनामा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा किए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी और इसके चलते लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गँवाने वालों का बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 प्रतिशत था। बेरोजगारी राहत भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले जटिल थी, इसे बेरोजगार श्रमिकों के रोजगार प्रदाता द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया था लेकिन श्री गंगवार ने कहा कि कामगारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया गया है कि बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपना रोजगार या नौकरी पेशा गँवाने वाले श्रमिक चिन्हित ईएसआईसी शाखा कार्यालयों पर सीधे जमा करा सकते हैं। राहत की बढ़ी हुई दर और दावों के लिए आवेदन संबंधी सुविधा का लाभ 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच जारी रहेगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राहत राशि का भुगतान सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। श्रम मंत्री ने ईएसआईसी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान में ईएसआईसी 3.49 करोड परिवारों को लाभ और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ तथा सस्ती दर पर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रहा है। ईएसआईसी के बुनियादी ढांचे में कई गुना की वृद्धि हुई है। इस समय 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 566 जिलों में इसके कार्यालय काम कर रहे हैं जिसमें 64 क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 793 शाखा या भुगतान कार्यालय हैं। जबकि 159 ईएसआई अस्पताल, 307 आईएसएम यूनिट और 1520 डिस्पेंसरी कार्यरत हैं, इसमें मोबाइल डिस्पेंसरी भी शामिल हैं।