भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि दिनांक 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। (नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर, वोटिंग 03 नवंबर, नतीजे 10 नवंबर)
आचार संहिता के तहत क्या कर सकते हैं क्या नहीं
नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं।
एक बूथ पर होंगे सिर्फ 1,000 मतदाता।
कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे।
पांच से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे।
विधानसभा कैंडिडेंट समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे।
5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे।
सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी वोटिंग।
मतदान का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है।
नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकेगा।
नए सुरक्षा मानकों के तहत कोरोना काल में चुनाव की तैयारी की गई है।
हैंड सैनेटाइजर, पीपीई किट्स, बेड्सशीट, हैंड ग्लब्स का इंतजाम किया गया है।
कोविड के चलते नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव होंगे।
पोलिंग बूथ पर मतदाताओँ की संख्या घटाई जाएगी। एक बूथ पर 1 हजार मतदाता होंगे।
चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए चुनाव कराने जरूरी हैं।