MADHYA PRADESH उपचुनाव आचार संहिता में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश विधानसभा के उप निर्वाचन 2020 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 जाफौ लागू की जाए। इसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाएं। 

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता:-

(1) बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाऐं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सके।
(3) कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।
(4) आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये।    
(5) उपरोक्त जारी की जाने वाली अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नेपानगर रहेंगे।

उपरोक्त आदेश का पैरा (3) व (4) निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा:-

(अ) ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट,
(ब) ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारी,
(स) ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोक सेवक,
(द) राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा दी गयी छूट वाले नागरिक,

30 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!