भोपाल। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप है कि वो कर्मचारियों से रिश्वत वसूली करते हैं। इतना ही नहीं रिटायर्ड कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान करने के लिए भी रिश्वत की मांग करते हैं। इसके अलावा अनूपपुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ 2019 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जांच के दौरान उन्हें दोषी पाया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
रिटायर्ड कर्मचारियों से रिश्वत के आरोप में बीईओ रामजीलाल मोर्य सस्पेंड
मुरैना। देयकों का विलम्ब से भुगतान करने, कर्मचारियों को परेशान करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों के स्वत्वों का समय पर भुगतान न कर उनसे पैसो की मांग करने के आरोप में चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने विकासखण्ड शिक्षाधिकारी पोरसा रामजीलाल मोर्य (मूल पद प्राचार्य शासकय उ.मा.विद्यालय) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड किया है।
रामकिशोर सिंह पाटले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड
अनुपपुर। रामकिशोर सिंह पाटले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, केन्द्र किरगी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पुष्पराजगढ़ के विरूद्ध कोतवाली थाना जिला कटनी में अपराध क्र. 833/19 धारा 406, 420 आई.पी.सी. के तहत आपराधिक मामला (FIR) पंजीबद्ध होने व संभवतः 03 फरवरी 2020 को अभियोग पत्र चालान अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी, जिला-कटनी में पेश होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 के उप नियम 1 (ख) के तहत संबंधित के विरूद्ध दाण्डिक अपराध का अन्वेषण जाँच परीक्षण के अधीन होने के फलस्वरूप कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने रामकिशोर सिंह पाटले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।