पवन जैन। काफी जद्दोजहद औऱ होहल्ला झेलने के बाद आखिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विषयाकित पद के रिजल्ट कल दिनांक 11सितम्बर 2020 को घोषित कर दिए। इसमें भारत शासन के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्यवर्ग((E.W.S.)को 10%आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
रिजल्ट घोषित होने के बाद उक्त रिजल्ट में सम्बन्धित वर्ग के परीक्षार्थियों आरक्षण का पूरा लाभ नही दिया गया है। जिससे सम्बन्धितों को RTI और कोरोनकाल में भी अदालत में चक्कर लगाने की नोबत आ गई है। कुल 1845 पद की रिक्तियां की इस भर्ती परीक्षा में नियमानुसार 10% आरक्षण 184 पद E.W.S के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन इसमें 101 रिक्तियों में ही सम्बन्धित वर्ग को इसके लाभ की श्रेणी में रखा गया है जो नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।
सबंधित आयोग को इस संबंध में तत्काल सुधार की अपेक्षा की जा रही है। वैसे भी आयोग ने अपना यह रिजल्ट देने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगा दिया है। जिससे बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर घोर आपत्ति दर्ज की थी, जिससे आनन फानन में घोषित यह रिजल्ट अदालत की प्रक्रिया में उलझने के करीब है। आयोग द्वारा अपने साइट पर डाले पदों के विवरण से स्पष्ट हो जाता है इसमें E.W.S.के पदों की संख्या में तत्काल सुधार की आवाश्यकता है।