नई दिल्ली। दिनांक 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित किए जाने के संबंध में दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के पक्ष से सहमत होते हुए परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उम्मीदवारों को संक्रमण मुक्त ठहरने के स्थान उपलब्ध कराएं। इस परीक्षा में भारत देश के 600000 उम्मीदवार शामिल होंगे, जो भारत के 72 शहरों में 6 घंटे लंबी ऑफलाइन परीक्षा देंगे।
COVID-19 संक्रमित उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने UPSC से कहा कि वह राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे उम्मीदवारों को होटलों में सिविल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाकर कमरा प्राप्त करने की अनुमति दें। अदालत ने यह भी कहा कि वे UPSC को निर्देश नहीं दे सकती है कि वह COVID-19 संक्रमित उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को खतरा होगा। इसके अलावा SC ने कहा कि एक परीक्षा केंद्र में 100 से अधिक उम्मीदवारों की अनुमति नहीं है और MHA के SOP का परीक्षा में पालन करना अनिवार्य होगा।
UPSC द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा होगी
बता दें कि पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से कहा था कि कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चार अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के बारे में उसे अवगत कराया जाये। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा को तय शेड्यूल के मुताबिक 4 अक्टूबर को आयोजित कराने का फैसला सुना दिया है।
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 विवाद क्या है
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 के आयोजन के खिलाफ UPSC के 20 उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा था कि यह 7 घंटे लंबी ऑफ़लाइन परीक्षा है, जो लगभग छह लाख उम्मीदवारों द्वारा दी जाएगी। ये भारत के 72 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे कोविड -19 वायरस के आगे प्रसार का एक बड़ा स्रोत होने की संभावना है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि UPSC परीक्षा के लिए संशोधित कैलेंडर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पूरी तरह से मनमाना और स्वास्थ्य व जीने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। इसी के साथ याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि बीमारी या मृत्यु के जोखिम के डर से, वे परीक्षा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।