यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी - GK IN HINDI

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
एक कर्मचारी जब अपने जीवन के लगभग 30 साल सरकार की सेवा करता है तब कहीं जाकर वह अपने वेतन का 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। कर्मचारी के अलावा सरकार सिर्फ सांसद और विधायकों को पेंशन देती है। यह तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 महीने सांसद रहे तब भी उसे जीवन व पेंशन प्राप्त होगी परंतु यह सवाल यह उपस्थित हुआ है कि यदि कोई नेता एक से अधिक बार सांसद चुना जाएगा तो उसकी पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा।

सांसद की पेंशन का निर्धारण किस प्रकार होता है

दिल्ली विश्वविद्यालय से MA-1983 एवं नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली में सेवाएं दे चुके श्री अजीत सिंह बताते हैं कि:- 
सन 2018 में सांसद की न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹25000 महीने तय की गई थी। 
पूर्व सांसद को पेंशन के अलावा कई भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। 
कोई नेता चुनाव जीतने के बाद यदि केवल 2 महीने भी सांसद बना रहता है तो वह आजीवन पेंशन का हकदार होता है। 

एक नेता यदि एक से अधिक कार्यकाल सांसद के रूप में व्यतीत करता है या फिर प्रश्न के अनुसार लगातार पांच बार सांसद चुना जाता है तो उसकी पेंशन 5 गुना नहीं होगी लेकिन बेसिक पेंशन ₹25000 से ज्यादा होगी। 
सरकार ने सांसदों की पेंशन के लिए एक फार्मूला तैयार किया है। 
एक कार्यकाल यानी 5 साल से अधिक सांसद बने रहने वाले नेताओं को 5 साल के अतिरिक्त प्रत्येक 1 साल के लिए ₹2000 दिए जाएंगे। यह रकम उनकी बेसिक पेंशन ₹25000 में जोड़ कर दी जाएगी। 
यानी यदि कोई व्यक्ति 15 साल तक सांसद बना रहता है तो उसकी पेंशन इस प्रकार होगी 
बेसिक पेंशन ₹25000
अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए पेंशन ₹2000X10 वर्ष= ₹20000 
कुल पेंशन: ₹25000+ ₹20000 = ₹45000 मासिक (भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अतिरिक्त)
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