अनुपपुर। रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87, कमलेश पुरी ने निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही बरतने पर भाग संख्या 84 के बीएलओ किशनलाल साहू माध्यमिक शिक्षक (शा.मा.वि.कन्या बस्ती अनूपपुर) को निलम्बित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्री साहू द्वारा विहित किए गए पदीय दायित्यों का परिपालन न कर प्रपत्र 12 डी (प्रपत्र-12 घ) पावती पत्र, समरी सीट की जानकारी प्रस्तुत न कर कार्य के प्रति अरुचि दर्शित करते हुए स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही दर्शित की गई है। निर्वाचन ड्यूटी में शामिल किसी शासकीय सेवक का उक्तानुसार आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 की धारा 134 अंतर्गत ऑचित्य पूर्ण कारण के बिना न केवल पदीय कर्तव्य को भंग करने की परिधि में आता है वहीं सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में शासकीय सेवक हेतु विहित किए गए विधान अंतर्गत पदीय दायित्वों का पालन न करने से कदाचार की श्रेणी में भी आता है।
उक्त को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी कमलेश पुरी ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने तथा सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में शासकीय सेवक हेतु विहित किए गए पदीय दायित्यों का परिपालन न करने से भाग संख्या 84 के बीएलओ किशनलाल साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय अनूपपुर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।