जबलपुर। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के अतिथि शिक्षक किशोर राय की एक याचिका पर लोक शिक्षण संचालनालय को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। लोक शिक्षण संचालनालय ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक आदेश जारी करके अतिथि शिक्षकों की B.Ed की डिग्री अमान्य कर दी थी।
राजगढ़ निवासी अतिथि शिक्षक किशोर राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 23 जून 2020 को आयुक्त लोकशिक्षण ने यह निर्देश जारी कर दिया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके आधार पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।
एडवोकेट बृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की उम्मीदवारी समाप्त करने संबंधी प्रावधान नहीं हैं। एक तरह से लोकशिक्षण विभाग ने उम्मीदवारों की बीएड डिग्री को अमान्य करते हुए हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है।
याचिका पर सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त लोकशिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।