जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हरिदास अहिरवार, ग्राम पंचायत सचिव, इमलिया जिला भोपाल द्वारा दायर याचिका में सुनवाई के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से जानकारी मांगी है कि जब पूर्व से ही ग्राम पंचायत इमलिया में हरीदास अहिरवार, पंचायत सचिव पदस्थ है तब दूसरे का स्थानांतरण उस स्थान पर क्यों किया गया है।
पंचायत सचिव श्री हरिदास अहिरवार के वकील श्री अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर ने बताया है कि श्री हरिदास अहिरवार, ग्राम पंचायत इमलिया में पदस्थ है, परन्तु उसी पंचायत मे इंद्रपाल सिंह का ट्रांसफर दिनाँक 25/8/2020 कर दिया गया है, जबकि स्थान खाली नही था। राजनैतिक कारणो से, किसी व्यक्ति मनमाफिक स्थान पर पदस्थ करना विधि विरुद्ध है।
श्री अमित चतुर्वेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, जबलपुर को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने पैनल वकील के माध्यम से जानकारी मांगी है कि इस प्रकार के स्थानांतरण का कारण क्या है। यद्यपि, स्टे पर सुनवाई करते हुए दिनाँक 15/10/2020 विभाग को यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं।