भोपाल। जबकि पूरा परिवहन विभाग ऑनलाइन हो चुका है, किसी वाहन के मालिक का पता करना क्या कोई मुश्किल काम है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की नेपानगर तहसील के तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर और थानेदार जितेंद्र सिंह यादव के लिए काफी मुश्किल काम है। भाजपा विधायक की दहशत देखिए कि तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उनका नाम तक नहीं लिखा और थानेदार कहते हैं कि जांच के दौरान नाम पता करने की कोशिश करेंगे।
मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। शुक्रवार को नेपानगर की आदर्श कॉलोनी स्थित एक निजी गार्डन में भाजपा का कार्यक्रम था। इस दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा यहां नेम प्लेट लगे अपने वाहन से पहुंचे, जबकि नेपानगर में आचार संहिता लागू है। शिकायत मिलने पर नेपानगर तहसीलदार ने थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने MP-46 W 1134 के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए लिखा और पुलिस ने वाहन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
मजेदार बात यह है कि ना तो तहसीलदार ने वाहन मालिक का नाम लिखा और ना ही थानेदार ने FIR में वाहन मालिक का नाम लिखा। परिवहन विभाग की वेबसाइट के अनुसार एमपी-46 डब्ल्यू 1134 के मालिक का नाम देवेंद्र वर्मा है और यह वाहन बड़वानी पासिंग है।
जितेंद्र सिंह यादव, थाना प्रभारी, नेपानगर का बयान
वाहन क्रमांक एमपी 46 डब्ल्यू 1134 के मालिक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। इस आधार पर जांच के बाद धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।