छतरपुर। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने राजनगर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 इकबाल अहमद अंसारी को स्थानांतरण के बाद कलेक्टर कार्यालय छतरपुर में उपस्थिति नहीं देने पर निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा गत 26 सितम्बर को उक्त कर्मचारी का स्थानांतरण राजनगर तहसील से कलेक्ट्रेट छतरपुर किया गया था। श्री अंसारी द्वारा खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अवकाश पर जाने के संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन गत 1 अक्टूबर को इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय के मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी पत्र के परिपालन में संबंधित द्वारा न ही मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही उपस्थिति प्रतिवेदन दिया गया।
जिला कलेक्टर ने संबंधी कर्मचारी के कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत अदाचरण की श्रेणी मानकर सहायक ग्रेड-3 इकबाल अहमद अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय छतरपुर नियत किया गया है। निलंबनकाल में श्री अंसारी को मूलभूत नियम 53-बी के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।