ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित 8 बड़े नेताओं के खिलाफ महामारी एक्ट और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सभी नेताओं ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन उस समय भी किया जब हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कार्यवाही की बात की थी।
ग्वालियर हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान न्याय बनाई गई एडवोकेट राजू शर्मा, संजय द्विवेदी और वीडी शर्मा ने फोटो सहित अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि लोग शिकायत नहीं कर रहे इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में बताया कि वह 8 शिकायतें कर चुका है परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार, कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले मामला दर्ज किया जाए उसके बाद विवेचना की जाए। यानी विवेचना के नाम पर FIR दर्ज करने में देरी नहीं की जा सकती।