ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर सहित 5 जिलों के कलेक्टरों पर गंभीर टिप्पणी की है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सभी कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं।
ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टरों (ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया) को आदेश दिया था कि वह राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
आदेश के बाद भी जब राजनीतिक कार्यक्रमों में गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो हाईकोर्ट ने ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया के कलेक्टरों से जवाब तलब किया था। कलेक्टरों द्वारा दो जवाब पेश किया गया हाई कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी के कारण स्थिति बदल सकती है। इस टिप्पणी के आधार पर चुनाव आयोग सभी ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिलों में कलेक्टर पद पर नए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।