भोपाल। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोक नगर में विधानसभा उपचुनाव के दौरान यदि किसी भी प्रकार की रैली या फिर आम सभा का आयोजन होता है तो उसमें शामिल होने वाली जनता को फेस मास्क और सैनिटाइजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए जाएंगे। इसका पैसा प्रत्याशी से लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
किसी भी चुनावी कार्यक्रम के लिए कलेक्टर सीधी अनुमति नहीं दे सकते
उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा या रैली बिना अनुमति के ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा की अनुमति के लिए पहले राजनीतिक दल या प्रत्याशी से आवेदन लिया जाए।
जनता के लिए फेस मास्क और कार्यक्रम स्थल के सैनिटाइजेशन का पैसा प्रत्याशी को एडवांस देना होगा
आवेदन पर कलेक्टर अपनी व्यवस्था देंगे, जिसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग द्वारा सभा को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही आयोजकों को सभा में आने वाले व्यक्तियों के हिसाब से मास्क और सैनिटाइजर की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा करानी होगी। यह निर्देश मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में प्रभावी होंगे।