भोपाल। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के आवेदन पत्र जमा करने के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। अब इसे 7 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है। सभी प्राचार्य तथा छात्रवृत्ति के लिये तैनात नोडल अधिकारी 7 नवम्बर तक सभी पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र दर्ज कराकर उनका सत्यापन अनिवार्य रूप से करायें।
आदिम जाति कल्याण विभाग के पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता का वितरण किया जा रहा है। एमपीटीएएएस के पीएमएस मॉड्यूल पर डेटा/नॉन रिफन्डेबल फीस अपलोड करने के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्था के नोडल विभागों को आईडी एवं पासवर्ड प्रदाय किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा डाटा अपलोड किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि नियत तिथि पश्चात संबंधित विद्यार्थियों द्वारा एमपीटीएएएस पोर्टल पर आवेदन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था नोडल अधिकारी (प्राचार्य) का होगा। उन्होंने कहा है कि माह अक्टूबर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एमपीटीएएएस पोर्टल पर पीएमएस छात्रवृत्ति का डेटा नॉन रिफन्डेबल फीस संबंधित नोडल विभाग अपलोड करें। एमपीटीएएएस के पीएमएस मॉड्यूल में जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई चालू न होने के कारण भुगतान लंबित है उन छात्रों के बैंक खाते संस्था प्रमुख छात्रों से संपर्क कर आधार नंबर बैंक खाते से लिंक कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करायें।