भोपाल। श्री केके द्विवेदी उप सचिव मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 23/04/2020 द्वारा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश 01 मई से 07 जून नियत किया था। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने अपने प्रेस नोट में बताया कि शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कर्तव्यारूढ़ किया जाता है तो नियमानुसार अर्जित अवकाश पात्रता घोषित की जाती है।
शासन ने अवकाश पात्रता घोषित करवाने हेतु सात दिवस तक डीएम व अधिक के लिये आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को अधिकृत किया है। उक्त ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रदेश के जो शिक्षक कर्मचारी कोराना ड्यूटी पर कर्तव्यारूढ़ रहे, उनसे अपील है कि वे "अपने ड्यूटी आदेश की फोटो कापी के साथ अपने-अपने संकुल प्राचार्य के माध्यम से अग्रेषित करवाकर डीएम/आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल को आवेदन प्रेषित करें।"
अर्जित अवकाश पात्रता घोषित करवाने के लिए आवेदन प्रेषित करने के बाद लगभग दो माह तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है तो वाट्सप नंबर 07552555582 पर Hai टंकण कर प्राप्त निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर पंजीयन क्रमांक प्रात करें। प्रकरण का निराकरण न होने पर इसी सीएम हेल्पलाइन वाट्सप नंबर पर अपनी शिकायत स्थति अपने पंजीयन क्रमांक से देख सकेंगे।
अर्जित अवकाश पात्रता घोषित होने पर उसकी एक फोटो प्रति अपने संकुल प्राचार्य को आवेदन देकर सेवापुस्तिका में इंद्राज करवाने की कार्रवाई करें। इन अवकाश का नगदीकरण सेवानिवृत पर लिया जा सकता है।