जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की आय एवं जाति प्रमाण पत्र मामले में शासन को नोटिस जारी कर आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत कर। अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी।
लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने SDM के समक्ष 18 मार्च 2018 को OBC का जाति प्रमाण बनाने का आवेदन दिया। इसमें उन्होंने अपनी वार्षिक आय 80 हजार रुपए बताई।
SDM ने उन्हें क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र दे दिया। अधिवक्ता शिवेन्द्र पांडे ने तर्क दिया कि गलत तरीके से जारी किए प्रमाण-पत्र का उपयोग पूर्व मंत्री ने चुनाव में भी किया। इसके साथ ही उनके बच्चे भी उस प्रमाण-पत्र का उपयोग कर रहे है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने शासकीय अधिवक्ता से जानकारी तलब की है।