चुनाव आयोग के खिलाफ केडी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली ने कोई बयान नहीं दिया - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश की कमलनाथ-दिग्विजय सिंह कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इतना सब हो जाने के बावजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जबकि AICC के लेटर हेड पर कमलनाथ को स्टार प्रचारक घोषित किया गया था। 

कांग्रेस ने ई-फाइलिंग के जरिए याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दो दिन के लिए बंद है। ऐसे में इस मामले में सुनवाई होती है कि नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा।राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। 

चुनाव आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ क्या फैसला दिया

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, 'आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है।'

चुनाव आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई क्यों की

मंत्री इमरती देवी को ‘आइटम’ कहना और सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए ‘नौटंकी का कलाकार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। इसमें कहा गया कि नाथ को कई बार चेताया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

कमलनाथ का स्टार प्रचारक दर्जा छिन जाने के बाद क्या होगा

चुनाव में स्टार प्रचारक की हवाई यात्रा, चुनाव सभा का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है।, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब कमलनाथ की सभाओं का खर्च और प्रचार के लिए की गई हवाई यात्रा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में ही जोड़ा जाएगा।

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