भोपाल। राज्य शासन ने जेलों में परिरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात को एक नवंबर से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब जेलों में परिरूद्ध बंदियों के परिजन जेलों में जाकर उनसे मुलाकात कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था। शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार बंदियों की परिजनों से मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से बचाव संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अभिकरण में तीन बिल्डर्स ने राजीनामा किया
भोपाल। मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अभिकरण, भोपाल (रिएट) में 23 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई लोक अदालत में 9 प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें से 4 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। लोक अदालत के लिये गठित खण्डपीठ में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े और सदस्यगण अधिवक्ता श्री दीपेश जोशी एवं श्री योगेन्द्र शर्मा शामिल थे।
रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण श्री सचिन जैन ने जानकारी दी है कि लोक अदालत में मेसर्स भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स विरुद्ध श्रीमती निर्मला वर्मा, क्रिस्टल एच. बिल्डर्स विरुद्ध श्री सुनील नंबोदरी एवं अन्य, श्री योगेन्द्र सोनी विरुद्ध श्री आदिनाथ डेव्हलपर्स और श्री बालाजी इन्फ्रेक्चर्स विरुद्ध श्री शैलेन्द्र जालानी के प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। निराकृत किये गये प्रकरण 73 लाख 30 हजार की लेनदारी से संबंधित थे। इस दौरान सदस्य (न्यायिक) श्री अरविंद मोहन सक्सेना और सदस्य (प्रशासनिक) श्री जितेन्द्र शंकर माथुर भी उपस्थित थे।