ग्वालियर। लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग भोपाल के प्रमुख अभियंता सीएस संकुल व ग्वालियर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एसके अंदमान को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की एकल पीठ में अवमानना के मामले में दोषी पाते हुए 50,000 रुपए हर्जाना से दंडित किया है।
हाई कोर्ट ने 2011 में एरियर के भुगतान का आदेश दिया था
पीएचई (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) में रामदास कुशवाह व गोपाल कुशवाह ने वर्ष 2010 रेगुलर पे स्केल प्राप्त करने और स्थायी वर्गीकरण का एरियर प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 2011 में याचिका को स्वीकार करते हुए 3 महीने में एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पीएचई ने युगल पीठ में अपील दायर की थी, लेकिन पीएचई काे कोई राहत नहीं मिली।
उसके बाद रामदास कुशवाह ने वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने तर्क दिया कि कोर्ट ने एरियर के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन 8 साल बाद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना के मामले में अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भोपाल के प्रमुख अभियंता सीएस संकुल व ग्वालियर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एसके अंदमान पर 25-25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। 20 हजार रुपये डिस्पेंसरी को दिए जाएंगे। 30 हजार रुपये याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे।