जबलपुर। एमपी टाउन प्लान (संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश) के डिप्टी डायरेक्टर शैलेंद्र कोहद में अपनी सुविधा के लिए शहडोल की स्पेशल कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को भोपाल ट्रांसफर करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है।
शैलेश कोहद के खिलाफ शहडोल की स्पेशल कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला
भोपाल के नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक शैलेश कोहद की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शहडोल में पदस्थापना के दौरान उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, जो वर्तमान में लोकायुक्त की विशेष न्यायालय शहडोल में विचाराधीन है।
शैलेश कोहद चाहते थे, ट्रांसफर भोपाल हो गया है इसलिए केस भी भोपाल में चले
याचिका में कहा गया कि 22 सितंबर 2020 को निलंबन समाप्त कर उनका तबादला शहडोल से भोपाल कर दिया गया है। इसके आधार पर प्रकरण को शहडोल से भोपाल ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।