भोपाल। जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल में आने वाले दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति, देसी पटाखों पर प्रतिबंध
वायु प्रदूषण होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिक निगम के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत केवल ग्रीन क्रैकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी एवं अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
दीपावली से लेकर न्यू ईयर तक धारा 144 लागू
ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दीपावली एवं गुरु पर्व त्योहारों के दिन 2 घंटे रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक छठ पर्व के दिन प्रातः 6:00 से 8:00 तक एवं क्रिसमस और नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।
यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावित रहेगा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।