मध्यप्रदेश में शादी के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध, चाइना के पटाखों पर 2 साल की जेल का प्रावधान - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जा रहा है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने फेस्टिवल सीजन में चाइना के पटाखों पर बैन लगा दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास चाइना के पटाखे पाए गए तो उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी।

इस बार देसी दिवाली मनाएं: मध्य प्रदेश सरकार की जनता से अपील

सीएम शिवराज ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाएगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि दीपावली पर चाइना का सामान न खरीदें मिट्टी के दीये खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,‍ वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 02 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए कोई भी चीनी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न किया जाए।

चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदाय किया जाए। साथ ही फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे कोई जनता को ठग ना सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

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