भोपाल। भड़काऊ भाषण के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिनांक 25 नवंबर 2020 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि भोपाल अदालत ने मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। कयास लगाए जा थे कि मसूद भोपाल जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। इस कारण यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मसूद के खिलाफ 29 केस दर्ज हैं। प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई गई थी, जिसमें भडकाऊ भाषण देने की बात शामिल है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मप्र हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
मामला क्या है
आरिफ मसूद ने राजधानी के इकबाल मैदान में दो हजार से अधिक लोगों को प्रशासन की अनुमति के बगैर अचानक एकत्रित कर प्रदर्शन किया था। भाषण के दौरान उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देने की धककी दी। इसके बाद उन पर केस दर्ज किया था। जब उनकी भाषणों के वीडियो देखे गए, उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की नई एफआइआर दर्ज की।