ग्वालियर। उच्च न्यायालय ग्वालियर ने हरिशंकरपुरम की शासकीय 30 बीघा भूमि निजी खातों में फर्जी रूप से दर्ज होने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर ग्वालियर, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एवं यश गोयल को नोटिस जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय ग्वालियर में एक जनहित याचिका क्रमांक 17308/2020 अधिवता अंकित वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस में उल्लेखित किया गया है कि होटल प्रभा के समीप 30 बीघा जमीन को शासकीय भूमि को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों एवं भ्रष्टाचार कर हरिशंकर गोयल के नाम दस्तावेजों में अंकित कर दिया है।
उच्च न्यायालय में विचारण के दौरान जनहित याचिका को स्वीकार किया गया और याचिका की गंभीरता देखते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर ग्वालियर, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एवं यश गोयल को नोटिस जारी करके 7 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है।