शिक्षकों की सैलरी मामले में इंदौर हाई कोर्ट का डेली कॉलेज को नोटिस - MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर।
प्राइवेट स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की वेतन संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने डेली कॉलेज मैनेजमेंट को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने डेली कॉलेज मैनेजमेंट से  कहा है कि वह शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश करें और बताएं कि दिनांक 1 जनवरी 2020 से अब तक कितने शिक्षकों को कितना वेतन दिया गया।

कोरोना काल में स्टूडेंट से फीस ले ली लेकिन टीचर्स को सैलरी नहीं दी: याचिका में आरोप

हाई कोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें निजी स्कूलों द्वारा शिक्षकों को आवंटित क्वार्टर खाली कराए जाने और शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि डेली कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि डेली कॉलेज प्रबंधन सात दिन के भीतर शपथ पत्र पर बताए कि एक जनवरी 2020 से अब तक शिक्षकों को कितनी तनख्वाह दी गई।

क्वार्टर खाली कराने पर लगाई थी रोक

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों से फिलहाल क्वार्टर खाली कराने पर रोक लगाते हुए स्कूलों से कहा था कि वे वहीं किराया लें जो एक जनवरी से पहले ले रहे थे। सोमवार को जारी आदेश में इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!