बिजली कंपनी में आउटसोर्स कर्मचारियों को सभी प्रकार की दुर्घटना में सहायता मिलेगी - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सभी प्रकार की दुर्घटना में सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि यदि कोई आउटसोर्स कर्मचारी हमें पर चढ़ते वक्त गिर गया और चोट लगी तभी उसे मुआवजा का लाभ दिया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उन्हें बाहरी एजेंसी का व्यक्ति मानते हुए कार्य के दौरान अपरिहार्य अविद्युतीय दुर्घटना (यथा कार्य के दौरान पोल/सीढ़ी से फिसल कर गिरना/चोट लगना/कंपनी के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने) से प्रभावित होने पर भी उन्हें विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समकक्ष विद्युत दुर्घटना में मिलने वाली आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। 

इस फैसले के अंतर्गत यदि कोई आउटसोर्स एजेंसी का कुशल अथवा अकुशल श्रमिक कार्य के दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिवार अथवा निकटतम वारिस को 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी। इसी प्रकार विद्युत दुर्घटना में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता के रूप में 59 हजार 100 रुपये, 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर  2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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