भोपाल। UGC- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की ओर से यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज केंपस को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है परंतु मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा इस संदर्भ में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट उच्च शिक्षा विभाग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
जीवाजी यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉ.केशव सिंह गुर्जर का कहना है क्लासेस शुरू करने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब मप्र सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद ही संस्थान खोल सकेंगे। यूजीसी के अनुसार कोविड-19 की नई गाइड लाइन के आधार पर ही क्लासेस शुरू की जाएगी।
अनलॉक कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी की नई गाइडलाइन
- दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी समेत सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपस में छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क अनिवार्य होगा।
- अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज कन्टेनमेंट जोन से बाहर हैं तो ही उन्हें खोलने की इजाजत दी जा सकती है। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- विद्यार्थी और स्टाफ को भी सलाह दी जाए कि वह कन्टेनमेंट जोन में न जाएं। फैकल्टी, स्टाफ और विद्यार्थियों को आयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए योजना तैयार रखनी चाहिए, जो यात्रा प्रतिबंधों या वीजा संबंधी मुद्दों की वजह से कोर्सेज में शामिल नहीं हो सकते।
- ऐसे विद्यार्थी जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण होंगे, उन्हें कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम शेयर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।