दुकानदारों पर साप्ताहिक अवकाश की शर्त समाप्त, लेकिन सशर्त, ध्यान से पढ़ें - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने घाटे में चल रहा है कारोबार को वापस पटरी पर लाने के लिए मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के तहत साप्ताहिक बाजार बंदी की शर्त में छूट प्रदान की है। इसके बाद दुकानदार अपनी दुकानों को सप्ताह के सभी 7 दिन खोल सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। 

दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 में छूट मिली 

बैतूल के श्रम पदाधिकारी श्री धम्मदीप भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रत्येक दुकान एवं वाणिज्य स्थापना में सप्ताह में 1 दिन बंद का प्रावधान था। जिसका उद्देश्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश लाभ सुनिश्चित कराना था। 

नवीन आदेश अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त दुकान एवं वाणिज्य संस्थाओं को अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान से सशर्त प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी को नियोजक द्वारा सप्ताह में एक दिवस का संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा इसकी छूट प्रदान की जाती है। अर्थात समस्त पंजीकृत दुकान एवं संस्था सप्ताह के सात दिवस खुल सकेंगे, परंतु सभी दुकान एवं स्थापनाओं को उनके प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!