जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण के मामले में अंतिम बहस की तारीख तय कर दी है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया है।
ABPNewsसे प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश HC ने आज OBC मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। फ़िलहाल प्रदेश में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। 27% बढ़े हुए OBC आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट में इस मामले में अंतिम बहस की शुरुआत दिनांक 1 दिसंबर 2020 से होगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा इत्यादि सुविधाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी थी। जबकि से पहले तक 14% आरक्षण दिया जा रहा था। हाईकोर्ट में इस फैसले के समर्थन और विरोध में याचिकाएं दाखिल की गई है।