भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने अयोध्या बायपास, करोंद स्थित तड़का रेस्टारेंट में अवैध मदिरापान के कारण म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ए) (बी) के तहत कार्यवाही करते हुए रेस्टारेंट का लायसेंस निरस्तीकरण के आदेश दिये हैं। म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ए) (बी) के तहत प्रकरण कायम किये गये हैं।
कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा आयुक्त नगर निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं जिला श्रम अधिकारी को स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसायिक लायसेंस तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति एवं नगर निगम, भोपाल द्वारा जारी अन्य अनुज्ञप्तियां निरस्त करने के आदेश दिये गये है।
उल्लेखनीय है कि तड़का रेस्टारेंट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ए)(बी) के अंतर्गत आज तक 24 प्रकरण एवं पूर्व में भी मदिरापान के 72 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। तड़का रेस्टारेंट द्वारा आदतन अवैध मदिरापान कराने से शासन को राजस्व हानि तो हो ही रही थी नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था।