भोपाल। श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकाने/स्थापना प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक खोले जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रातः 6:00 बजे के पूर्व एवं रात्रि 12:00 बजे के पश्चात कोई भी दुकान एवं वाणिज्यक स्थापना नहीं खोले जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण भोपाल दिनांक 5 मई 2020 को प्रकाशित आदेश को निरस्त किया गया है।