भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को एक और राहत दी है। आने वाले 5 साल यानी 2025 तक प्राइवेट स्कूल संचालकों को मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने तक की जरूरत नहीं है। बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के उनकी मान्यता 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है।
आरटीई एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2017 के तहत छूट
यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान अशासकीय विद्यालय के संचालन में आ रही समस्याओं को को कम करने के लिए शिवराज सिंह सरकार द्वारा लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए आरटीई एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2017 के तहत मान्यता नवीनीकरण की आवेदन प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालक विद्यालय की मान्यता एवं संबद्धता बगैर किसी निरीक्षण या परीक्षण के आगामी 5 वर्ष के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर 2021 तक
स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री परमार ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय विद्यालय 31 दिसंबर 2020 तक मान्यता नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर 2021 तक एकमुश्त या तीन किस्तों में किया जा सकेगा। मंत्री के इस निर्णय के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालनालय में शुक्रवार को प्रदर्शन करने के अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि शासन ने हमारी एक मांग को मान ली है। हम इसका स्वागत करते हैं।