भोपाल। कार्यालयीन आदेश क्रंमाक 699/अजिद/2020 भोपाल दिनांक 24/11/2020 में बिन्दु क्रमांक 2(6) में आंशिक संशोधन करते हुए मैं अविनाश लवानिया, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एतद द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते में लाते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:
बिन्दु कमांक:- 2(i) भोपाल शहर में दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थानों के बन्द रहने के संबंध में:- जिले में समस्त दुकानें, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि रात्रि 10:00 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी एवं रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अनिवार्य रुप से बंद रहेंगे।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है। और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए, अतः यह आदेश एकपक्षीय परित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लधन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश दिनांक 06/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जाती किया गया। (शेष आदेश यथावत रहेगा।) (अविनाश लवानिया) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल भोपाल दिनांक 06/12-2020