भोपाल। रवि यादव के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर मंदिर में लड़की से शादी करने जा रहे हैं रफीक खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं। यदि आरोप सही पाए गए तो यह आज ही मध्य प्रदेश में लागू हुए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 के तहत दर्ज होने वाली पहली FIR होगी।
पुलिस के अनुसार औबेदुल्लागंज इलाके में रहने वाली 23 साल की युवती चार साल पहले बीमार थी। उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी। इस दौरान होशंगाबाद निवासी 23 वर्षीय युवक उसकी पैरों की मालिश करने के लिए आया करता था। उसने अपना नाम रवि यादव बताया था। करीब साल भर पहले युवती के घरवालों ने उसे मोबाइल दिया था, जिससे वह रवि से बात करने लगी। इस दौरान रवि ने युवती से अपने प्रेम का इजहार करते हुए शादी की बात की। परिचय के लिए आरोपित ने अपना आधार कार्ड दिया था। बाद में परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए। रविवार 27 दिसंबर को एक मंदिर में शादी होना तय हुआ। शादी से पहले एक हिंदू संगठन के लोगों को रफीक की असलियत की भनक लग गई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस युवक को लेकर थाने आ गई थी।
पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने कबूल किया कि उसका वास्तविक नाम मो. रफीक है। सोमवार को युवती ने कोलार थाने जाकर आरोपी रवि उर्फ मो. रफीक के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने शून्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। केस डायरी औबेदुल्लागंज भेजी जा रही है, जहां असल कायमी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जांच में यह बात भी आई है कि शादी से पहले आरोपित ने युवती के परिजनों का उसका सही नाम बता दिया था।