दमोह। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटा श्री राकेश मरकाम द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल हिनौता तहसील हटा ग्राम खमरगौर के पटवारी श्री राजेन्द्र वैद्य को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि श्री राजेन्द्र वैद्य पटवारी हल्का नं. 21 रानिमं हिनौता तहसील हटा को कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय ग्राम खमरगौर में न्याय पखवाड़ा शिविर में उपस्थित न होने तथा स्थानांतरित हल्का का प्रभार न सौपे जाने, हल्का ग्राम के कृषकों के पीएम किसान सम्मान निधि एवं सीएम किसान कल्याण निधि कार्य एवं अन्य योजनाओं के फीडिंग कार्य समयावधि में न किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस प्रसारित कर 24 घंटे में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया, किन्तु श्री वैद्य पटवारी ग्राम खमरगौर द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुये अपना कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री वैद्य पटवारी का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1),(2),(3) के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी अंतर्गत दण्डनीय दोहर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का स्पष्टत: उल्लंघन मानते हुये यह कार्यवाही की गई है।
छिंदवाड़ा में 2 ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड
छिंदवाड़ा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए विगत दिवस हर्रई जनपद पंचायत की कलस्टर ग्राम पंचायत बटकाखापा में आयोजित बैठक/शिविर में अनुपस्थित रहने और कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत बेलपठार के सचिव श्री रमेश इनवाती और ग्राम पंचायत थारवा के सचिव श्री अवध बिहारी डेहरिया को मध्यप्रदेश पंचायत सचिव (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कार्य की सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायत झिरना के सचिव श्री दिमाकचंद को ग्राम पंचायत बेलपठार और ग्राम पंचायत थारवा के ग्राम रोजगार सहायक श्री रघुराज बारसिया को ग्राम पंचायत थारवा के सचिव का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक के लिये सौंपा गया है।