ग्वालियर। जनहित बैंक के खिलाफ एक बार फिर अपील जारी की गई हैैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कमिश्नर और कलेक्टर जनहित बैंक के खिलाफ पहला बयान तो जारी करते हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बार दतिया में अपील जारी की गई है।
मध्यप्रदेश में जनहित बैंक के नाम से वित्तीय गतिविधियां
मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक पंजीयन नेशनल बैंक श्री वीरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि गरीब विकास संस्था (सोसायटी रजिस्ट्रेशन संख्या D/66602/2009 रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन) द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में जनहित बैंक के नाम से वित्तीय गतिविधियां संचालित की जा रही थी।
जनहित बैंक के पास रिजर्व बैंक का लाइसेंस नहीं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त संख्या बैंक गतिविधियों को संचालित करने हेतु लाइसेंसीकृत नहीं है एवं न ही बैकिंग लायसेंस हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उक्त सस्था द्वारा प्रस्तुत कोई आवेदन लंबित है। अतः समस्त जिला निवासियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संस्था द्वारा जनहित बैंक के नाम से संचालित किसी भी संस्था में लेनदेन व्यवहार न रखें।
होशंगाबाद में कमिश्नर ने कार्रवाई के आदेश दिए थे
06-नवम्बर-2020 को आयुक्त नर्मदापुरम श्री रजनीश श्रीवास्तव ने अनाधिकृत "गरीब विकास संस्था" जनहित बैंक के विरोध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश तीनों जिला कलेक्टर को दिए थे।उन्होंने कहा है कि यह संस्था अगर आपके जिले में आमजन से डिपॉजिट लेते हुए पाई जाती है तो तत्काल इस संस्था के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें।