इंदौर। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन पांचाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि नवीन ने खंडवा में सामाजिक रीति रिवाज से शादी के तत्काल बाद 1 सप्ताह के भीतर उमरिया की लड़की से दूसरी शादी कर ली।
सुहागरात के तत्काल बाद पहली पत्नी को मायके भेज दिया था
शिकायतकर्ता पूजा पिता मोहनलाल पांचाल निवासी बजरंग चौक खंडवा ने बताया कि 8 नवंबर 20 को नवीन के माता-पिता, दादी सहित अन्य परिजन ने खंडवा आकर टीके की रस्म की थी। इसी दिन विवाह की तारीख 2 दिसंबर तय की गई थी। नवीन अपने परिजन व रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया। हिंदू रीति-रिवाज अनुसार विवाह हुआ। 3 दिसंबर की सुबह बारात के साथ दुल्हन बतौर इंदौर पहुंची। ससुराल में चार दिन रहने के बाद 7 दिसंबर को नवीन के परिजनों ने इंदौर से खंडवा के लिए रवाना कर दिया।
7 दिसंबर को उमरिया गांव में जाकर दूसरी शादी कर ली
इसी दिन दूल्हे ने इंदौर जिले की महू तहसील के उमरिया गांव की लड़की नंदिता से विवाह कर लिया। नंदिता का विवाह 3 दिसंबर से शुरू हुआ। 7 दिसंबर को पानी ग्रहण संस्कार और आशीर्वाद समारोह स्वरूचि भोज संपन्न हुआ।
नवीन पांचाल ने पहले मोबाइल ऑफ कर लिया था, फिर SMS करके माफी मांगी
मामला उजागर होने के बाद दुल्हन पूजा ने पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत कर आरोपी नवीन और उसके माता-पिता और मौसा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस बीच आरोपी ने पहले अपना मोबाइल बंद कर बात नहीं की लेकिन सोमवार-मंगलवार को उसने पूजा के मोबाइल पर फोन लगाए।
फोन अटैंड नहीं करने पर उसने मैसेज के माध्यम से माफी मांगी व बैठकर बात करने का आग्रह किया। पूजा के पिता मोहनलाल पांचाल ने कहा कि ऐसे धोखेबाज लोगों से कोई भी बात नहीं करना। अब उन्हें हम जेल में देखने चाहते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं।
नवीन पांचाल एवं परिवार के खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है
धारा 406: किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल या इससे अधिक सजा बढ़ाई जा सकती है। दोषी को आर्थिक दंड या दोनों का भी प्रावधान दिया है।
धारा 420: किसी के साथ छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है। व्यक्ति को 7 साल तक जेल की सजा व जुर्माना भी देय होगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है।
धारा 498 ए : जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा तो उसे तीन साल जेल की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
नवीन पांचाल की साजिश में उसके माता-पिता और मौसा की मिलीभगत
आरोपी नवीन पांचाल को सब कुछ पता होते हुए भी वह धोखाधड़ी, छल, बेईमानी कर इंदौर से खंडवा बारात लेकर आया और मेरे माता-पिता के लाखों रुपए खर्च करवाए। पिता की जिंदगीभर की कमाई उन्होंने दहेज के रूप में मुझे दे दी। नवीन के पूर्व में ही अगर किसी लड़की के साथ संबंध थे तो शादी नहीं करना था। इस कार्य में उसके माता-पिता व मौसा की भी मिलीभगत है। (फरियादी पूजा ने कहा)
इनके खिलाफ केस दर्ज
आरोपी नवीन व पिता अनिल पांचाल, मां सुमन पांचाल, मौसा गोपीकिशन पांचाल निवासी इंदौर के खिलाफ धारा 406, 420, 498ए, 506, 34, 3 व 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।