इंदौर। इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।